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5 लाख तक - कोई टैक्स नहीं
5-7.5 लाख- 10%
7.5-10 लाख- 15%
10-12.5 लाख- 20%
12.5-15 लाख- 25%
15 लाख से ऊपर- 30%
अब लोग चाहें तो पहले के इनकम टैक्स स्लैब के तहत ही टैक्स भर सकते हैं. लेकिन अगर नए टैक्स स्लैब के तहत टैक्स भरना है तो टैक्सपेयर्स को 70 तरह की टैक्स पर मिलने वाली छूट छोड़नी पड़ेगीं. अब लोगों को तय करना है कि वो किस इनकम टैक्स सिस्टम के तहत अपना टैक्स भरना चाहते हैं। पहले 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगता था. अब सरकार ने इसको दो कैटेगरी में तोड़ा है. (5-7.5 और 7.5- 10 लाख) 5-7.5 पर अब 10% टैक्स लगेगा और 7.5- 10 पर 15% टैक्स लगेगा.पहले 10 लाख से ज्यादा इनकम पर सीधे 30% टैक्स था. इसमें सरकार ने 10 से 15 लाख के बीच दो स्लैब बनाए हैं. (10-12.5 और 12.5-15) 10-12.5 लाख के बीच 20% टैक्स लगेगा. वहीं 12.5-15 लाख के बीच 25% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर अभी भी पहले की तरह ही 30% टैक्स ही लगेगा।
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